राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर चार हफ्ते के भीतर जानकारी पेश करे। यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है, जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इस विषय पर जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर कार्रवाई का ब्योरा देने के लिए समय निर्धारित किया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
केंद्र से जानकारी देने का आदेश
हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता की जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस आदेश को न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर जारी किया।
सीबीआई जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। यह मुद्दा कई वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ है, और इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले, कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
भारत जोड़ो यात्रा पर विवाद
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर की गई विवादास्पद टिप्पणी का मामला भी अदालत में है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया गया था।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस
यह केस सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़प का जिक्र किया था। श्रीवास्तव ने कहा कि इस बयान से उनकी मानहानि हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई है।